
जो भ्रष्टाचार करे उसे छूट और जो भ्रष्टाचार उजागर करें, उस पर मुकदमाः सरयू राय
नव. 30
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न्यूज डेस्क
जमशेदपुर ( JAMSHEDPUR) : जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर उनके मुकदमा की सुनवाई के दौरान दो दिन पहले न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय का समाचार कतिपय समाचार पत्रों में इस कदर बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित है मानो यह उनके विरुद्ध है.
यहां जारी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में वह इसलिए गये थे, क्योंकि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जिनका भ्रष्टाचार उन्होंने विभागीय दस्तावेज के माध्यम से उजागर किया था, उन्हें (सरयू राय को) गिरफ़्तार कराने के लिए सरकार की पूरी शक्ति लगाए हुए थे. तब उच्च न्यायालय ने उनके विरुद्ध पीड़क कारवाई नहीं करने का फ़ैसला दिया था. उसके कुछ दिनों बाद उन्हें (सरयू राय को) न्यायालय से इस मामले में ज़मानत मिल गई और गिरफ़्तारी से संरक्षण मिल गया. ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय के पूर्व के फ़ैसले की बहुत प्रासंगिकता नहीं रह गई और न्यायालय ने यह निर्णय वापस कर लिया.





