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अवैध हथियार और चोरी की बाइक ने पहुंचाया जेल, चाईबासा कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

  • लेखक की तस्वीर: Rahul
    Rahul
  • 3 दिन पहले
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चाईबासा: अवैध हथियार रखने और चोरी की मोटरसाइकिल के मामले में चाईबासा की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के भूता टोला सालीगुट्टू निवासी मारकण्डेय सिंह कुन्टिया उर्फ टुसा को दोषी करार देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला 31 अगस्त 2026 को सुनाया।


मामला करीब तीन साल पुराना है। 16 जून 2023 को मुफ्फसिल थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मारकण्डेय सिंह कुन्टिया अवैध हथियार और चोरी की बाइक के साथ मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन सशस्त्र बल ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।


तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल संख्या JH05AV-1187 बरामद की गई। बरामद हथियार और बाइक से संबंधित कोई वैध दस्तावेज आरोपी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।


मामले में तत्कालीन मुफ्फसिल थाना प्रभारी पवन चन्द्र पाठक के बयान पर कांड संख्या 100/2023 दर्ज किया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए/26 के तहत कार्रवाई करते हुए अनुसंधान पूरा किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।


अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। धारा 411 के तहत एक वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत तीन वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 26 के तहत दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। इनमें प्रभावी सजा तीन वर्ष के कारावास की है।

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