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डायन बताकर महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद, चार साल बाद आया अदालत का फैसला

  • लेखक की तस्वीर: Rahul
    Rahul
  • 3 दिन पहले
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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में डायन-बिसाही के शक में एक 35 वर्षीय विधवा महिला की टांगी से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें नयागांव निवासी कानु बोदरा पर दियु बोदरा की हत्या करने का आरोप लगा था।



पुलिस के अनुसार, 3 जनवरी 2022 को जराईकेला थाना में हत्या और साक्ष्य छिपाने समेत डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी कानु बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।



मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 250/2022 के तहत चल रही थी। बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


चार वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले को पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता माना है। यह निर्णय डायन प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है।

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