
BIG BREAKING : चाईबासा कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी, कोर्ट ने दी जमानत, राहुल कोर्ट में क्या बोलें , पढ़िए खबर में
अग. 6
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चाईबासा ( CHAIBASA) : चाईबासा सिविल कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में उपस्थित हुए. मानहानि केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी. ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर कोर्ट ने दस हजार के मुचलके पर जमानतदे दी. जिसके बाद राहुल गांधी ने राहत की सांस ली. राहुल गांधी सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में अपनी उपस्थित हुए थे, उनकी ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. कोर्ट के पूछे जाने पर राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं के बारे में किसी तरह का गलत आरोप लगाने वाले बयान से साफ इंकार दिया. उन्होंने कभी इस तरह का गलत बयान नहीं दिया है. इसके बाद ही कोर्ट ने तुरंत उन्हें जमानत दे दी. दूसरी तरफ शिकायत कर्ता के वकीवल का कहना था कि विपक्ष के नेता को इस तरह झुठ बोलना शोभा नहीं देता. उनका अभी भी कांग्रेस के वेवसाइट पर है.

भाजपा नेता दर्स्थाज कराया था मामला
स्थानीय भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर देश के गृह मंत्री अमित के खिलाफ गलत आरोप लगाने का मामला शिकायत दर्ज कराई थी. राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में भाजपा नेताओं को हत्यारा और झूठा होने का आरोप लगाया था.
गैर जमानती वा रंट के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल
भाजपा नेता की याचिका को फरवरी 2020 में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर मामला रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया. इसके बाद फिर से हाईकोर्ट के निर्देश पर यह केस चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में भेजा गया. कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के बाद राहुल गांधी को समन भेजा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए. अनुपस्थिति के चलते अदालत ने पहले जमानती और फिर गैर-जमानती वारंट जारी किया, फिर भी वे अनुपस्थित रहे.
वारंट के खिलाफ हाइकोर्ट गए राहुल गांधी
चाईबासा कोर्ट द्वारा ज ारी वांरट के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 20 मार्च 2024 को इसे निस्तारित कर दिया गया. इसके बाद राहुल ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत पेशी से छूट की अर्जी दी, जिसे चाईबासा कोर्ट ने खारिज कर दिया. चाईबासा कोर्ट के आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की, लेकिन 10 मार्च 2025 को खुद ही यह याचिका वापस ले ली, यह कहते हुए कि अब वह क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दायर करेंगे.
राहुल गांधी के खिलाफ दूबारा गैरजमानती वारंट जारी
हाईकोर्ट द्वारा 25 अप्रैल 2024 को दिया गया स्टे आदेश भी समाप्त हो गया. इसके बाद 22 मई 2025 को चाईबासा कोर्ट ने एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया.
इसके बाद राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के समन आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. लेकिन उनके अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि राहुल गांधी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सकेंगे. इसके बाद कोर्ट ने राहुल के वकील से पूछ कर 6 अगस्त की तारीख तय की, जिसमें आज राहुल उपस्थित हुए और कोर्ट में जमानत दे दी. बुधवार को न्यायालय में पेश हुए.
साढ़े दस बजे हेलीकॉप्टर से रांची पहुंचे राहुल गांधी
बता दें कि राहुल गांधी के चाईबास ा आगमन को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से रांची से चाईबासा पहुंचे. इसे लेकर चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में हैलीपेड बनाया गया था.
कांग्रेस नेताओं को पुलिस कोर्ट के बाहर ही रोका
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय, विधायक अनुप सिंह, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर सड़क मार्ग से रांची से बंदगांव, चक्रधरपुर होते हुए बुधवार सुबह लगभग साढ़े दस बजे तक चाईबासा पहुंचे. कांग्रेस नेता कोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोर्ट के बाहर रोक दिया.











