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ईडी समन उल्लंघन मामला : हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को क्यों नहीं दी अंतरिम राहत, अब कब होगी सुनवाई ? पढ़िए खबर में

  • लेखक की तस्वीर: Upendra Gupta
    Upendra Gupta
  • 18 दिस॰ 2025
  • 1 मिनट पठन

न्यूज डेस्क

रांची ( RANCHI) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन अवहेलना प्रकरण में फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की गई, सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी रिकॉर्ड पर दाखिल नहीं किए गए हैं, जो मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक हैं. इसके मद्देनजर उन्होंने अदालत से समय देने का अनुरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की ओर से किए गए आग्रह को स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तिथि 15 जनवरी 2026 तय कर दी. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सभी आवश्यक दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, ताकि मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया सुचारु रूप से आगे बढ़ाई जा सके. फिलहाल अदालत ने किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से परहेज किया है.

गौरतलब है कि यह मामला ईडी द्वारा जारी समन के कथित उल्लंघन से संबंधित है, जिसे लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. अब सभी की निगाहें 15 जनवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत इस प्रकरण में आगे की दिशा तय करेगी.

 

 

 

 

 

 

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