
नवरात्र में ही मोदी का डबल गिफ्ट, कई सामान टैक्स फ्री, कार-बाइक सस्ती, पढ़िए खबर
सित. 4
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न्यूज डेस्क
रांची ( RANCHI) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले के प्रचार से देशवासियों को संबोधित करते हुए दिवाली पर डबल गिफ्ट देने का वादा किया था, लेकिन पीएम मोदी ने नवरात्र में देशवासियों को डबल गिफ्ट दे दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम लोगों को राहत देते हुए बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामानों पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की गई है. निजी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम सहित कई सामानों को जीएसटी फ्री भी कर दिया गया है. देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का ऐलान करते हुए सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट जारी की.

वित्त मंत्री के ऐलान के बाद शेयर बाजार में गजब की तेजी
बुधवार को देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीएसटी रिफॉर्म्स पर ऐलान के बाद गुरूवार सुबह शेयर बाजार में गजब की तेजी देखने को मिल रही है. गुरुवार को भारतीय इक्विटी बेचमार्क इंडेक्स पॉजिटिव रूख के साथ खुले. बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक् स 888 अंकों की छलांग लगाते हुए 81456 पर खुला. जबकि 265 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी भी 24980 पर कारोबार करता नजर आया.

कार में 10 फीसदी जीएसटी कम, बाइक भी हुआ सस्ता
जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण ऑटोमोबिल कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. जीएसटी काउंसिल ने सभी छोटी कारों पर जीएसटी को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया. इसमें 1200 सीसी तक की इंजन कैपेसिटी और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी एवं सीएनजी वाहनों और 1,500 सीसी एवं 4,000 मिमी तक लंबाई वाले डीजल कारें शामिल हैं. इस बदलाव के चलते मारुति स्विफ्ट, हुंडई i10, टाटा पंच जैसे कई लोकप्रिय मॉडलों और ब्रेजा व वेन्यू जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमतों में भी 5-7 परसेंट तक की कमी आने की उम्मीद है. सरकार ने छोटी कारों के साथ-साथ मोटरसाइकिल पर भी जीएसटी को घटा दिया है. इसका असर आज बाजार खुलने के साथ ही ऑटो कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला.
जीरो फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
जीएसटी रिफॉर्म के कारण अब 33 तरह के जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं,व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां,मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़, सहित खाने पीने के सामान जैसे दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी पर की टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
5 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम,मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन,दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर,सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप, चश्मा,ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर, निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व,टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर, मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनों पर सिर्फ 5 फीसदी ही टैक्स देना पड़ेगा.
18 फीसद ी स्लैब में आने वाले सामान
पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं),डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं), तीन पहिया वाहन,मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम, माल परिवहन के लिए मोटर वाहन,एयर कंडीशनर,एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक),मॉनिटर और प्रोजेक्टर,बर्तन धोने की मशीन1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी
नशीले पदार्थ और हथियार पर 40 फीसदी टैक्स
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त प ेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ,धूम्रपान पाइप, 4.350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें,निजी उपयोग के लिए विमान,नाव,रिवॉल्वर और पिस्तौल,सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा.











