
बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी SIR शुरू, सीईओ का निर्देश- एक भी मतदाता नहीं छूटे
सित. 11
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न्यूज डेस्क
रांची ( RANCHI) : बिहार की तर्ज पर अब देश के सभी राज्यों में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने का आदेश भारत निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है. इसी के तहत राज्य के झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आयोग द्वारा एसआरआई से संबंधित तैयारियों हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिया. गुरूवार को के रवि कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) के साथ ऑनलाइन (वीसी) के माध्यम से बैठक की और सभी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में मतदाता सूची का एसआईआर किया जाना है इसके तहत झारखंड में भी SIR हेतु तैयारी की जा रही है. उसे ससमय पूरा कर लेना है.
श्री के. रवि कुमार गुरुवार को सभी जिलों के ERO, AERO एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन माध्यम से बैठक कर रहे थे.

2003 के मतदाता सूची से मिलान करने का निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी जिलों द्वारा 17 सितम्बर तक सभी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन पूरा करते हुए रिपोर्ट जमा करें. साथ ही 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मिलान का कार्य अविलंब सुनिश्चित करें.उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर, बीएलओ की ट्रेनिंग पूरी कर लें. के. रवि कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारिय ों को पीपीटी के माध्यम से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि पदाधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि SIR के दौरान लोगों के बीच पूर्ण जानकारी मिले एवं स्वीप के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का भी कार्य करें.
कोई भी पात्र नागरिक मतदाता से नहीं छूटे
के रवि कुमार ने साफ कहा कि राज्य में 18 सितंबर 2025 से 2003 के मतदाता सूची का प्रिंट कॉपी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के कार्यालयों में भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगा. भारत निर्वाचन आयोग कृत संकल्पित है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में जुड़ने से न छूटे.
वैस े मतदाता जो रोजगार अथवा अन्य प्रयोजन से राज्य के बाहर निवास कर रहें हैं तथा वहां की मतदाता सूची में जुड़ चुके हैं, वे सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची पर भी अपना नाम देख सकते हैं.
सीईओ, झारखंड के वेबसाइट के दिए गए लिंक पर कर सकते हैं जांच
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा साल 2003 में हुए विशेष पुनरीक्षण के बाद तैयार की गई मतदाता सूची की कॉपी सभी के लिए उपलब्ध करा दी गई है। यह सूची सीईओ, झारखंड के वेबसाइट के दिए गए लिंक https://ceojh.jharkhand.gov.in/mrollpdf1/aceng.aspx पर जन साधारण के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है.राज्य के प्रत्येक मतदाता से अनुरोध है कि वह अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें.
इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे.











